फर्जी ड्रग लाइसेंस व कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासाः कफ सिरप तस्कर भोला प्रसाद की 30 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क,कोर्ट का नोटिस जारी

सोनभद्र। थाना रॉबर्ट्सगंज,जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत अभियोग के अंतर्गत आरोपी भोला प्रसाद पुत्र स्व0 रामदयाल,निवासी A9/24 J,कायस्थ टोला,प्रहलाद घाट,थाना आदमपुर,कमिश्नरेट वाराणसी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना के दौरान एक संगठित नशीले पदार्थों के तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है।
विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी भोला प्रसाद द्वारा शैली ट्रेडर्स,तुपुदाना,हटिया, रांची (झारखण्ड) के नाम से संचालित गोदाम एवं ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के समस्त दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपी द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी,रांची (झारखण्ड) को गुमराह कर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया गया।
आरोपी भोला प्रसाद द्वारा उक्त फर्जी लाइसेंस के आधार पर झारखण्ड राज्य के जनपद रांची, पलामू, बोकारो सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र,वाराणसी,चंदौली, भदोही,मीरजापुर एवं बलिया आदि जनपदों में कई फर्जी फर्में स्थापित कर दस्तावेजों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध सप्लाई दर्शाई गई।
वास्तविकता में आरोपी द्वारा नशीले रैकेट से जुड़े तस्करों के साथ सांठगांठ कर कोडीनयुक्त कफ सिरप की शीशियों की अवैध तस्करी अन्य स्थानों पर की गई। इस संगठित आपराधिक कृत्य से अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में अवैध धनराशि अर्जित की गई,जिससे उसने महंगे आवास,महंगे वाहन, फिक्स्ड डिपॉजिट तथा विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की।
अब तक की विवेचना में अभियुक्त द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की अनुमानित कुल कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए पाई गई है।
 उक्त के दृष्टिगत नए कानून के अंतर्गत धारा 107 BNSS के प्रावधानों के तहत अभियुक्त भोला प्रसाद की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कराए जाने हेतु SIT टीम,सोनभद्र द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित कर नोटिस जारी कराया गया,जिसे आरोपी भोला प्रसाद को तामील करा दिया गया है।
वर्तमान में आरोपी की चिन्हित संपत्तियों को कुर्क किए जाने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। आरोपी द्वारा इस आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई अन्य संपत्तियों की जानकारी प्रकाश में आने पर भी नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने