Sonbhadra news:बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया तो होगी सख्त कार्रवाई, अफवाह फैलाने वालों पर होगी मुकदमा दर्ज

सोनभद्र। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल कुमार ने कहा कि ड्रोन नीति 2023 का कड़ाई से अनुपालन कराएगी सोनभद्र पुलिस उल्लंघन पर होगी सख़्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात्रि कालीन समय में ड्रोन उड़ाकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा भ्रामक अफवाहें फैलाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं,जो कानून-व्यवस्था एवं जन-सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा हैं। ऐसे कृत्य न केवल समाज में अशांति फैलाते हैं,बल्कि दहशत और असुरक्षा का वातावरण भी उत्पन्न करते हैं।
ड्रोन नीति 2023 के अंतर्गत प्रमुख निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन बिना थाना स्तर पर लिखित अनुमति प्राप्त किए ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकता। चाहे सर्वेक्षण,धार्मिक सामाजिक आयोजन हो या अन्य कोई कारण, ड्रोन संचालन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा ग्राम सुरक्षा समितियों,ग्राम प्रधानों,व्यापार मंडलों,विद्यालयों एवं महा विद्यालयों के साथ जन-जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक,प्रिंट,सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रोन नीति के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के विरुद्ध एफ आईआर पंजीकृत कर कठोर धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
गंभीर मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं के तहत भी कार्रवाई संभव है।
पुलिस सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर निगरानी रख रही है। कोई भी झूठी सूचना,वीडियो क्लिप या भ्रामक संदेश प्रसारित करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोई भी सूचना सत्यापित किए बिना साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन संचालन की तत्काल जानकारी स्थानीय पुलिस को दें।ड्रोन उड़ाएं, लेकिन अनुमति के साथ।अभिव्यक्ति करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ कदापि स्वीकार्य नहीं।

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